नयी दिल्ली, 29 जुलाई (भाषा) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अपने 12 क्षेत्रों को निर्देश दिया है कि कांवड़ यात्रा मार्गों और कांवड़ शिविरों के आसपास मांस की सभी अनधिकृत दुकानों को बंद कराया जाए और स्वीकृति नियमों का उल्लंघन करने वाली लाइसेंस प्राप्त दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।
अधिकारियों ने बताया कि नगर निकाय ने कांवड़ यात्रा से पहले सभी नागरिक सुविधाओं से जुड़े इंतजाम पूरे करने के निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली में 30 जुलाई से 11 अगस्त तक 308 कांवड़ शिविर लगाए जाने हैं।
नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को जारी कार्यालय ज्ञापन में सभी क्षेत्रीय उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे यात्रा शुरू होने से पहले चिह्नित कांवड़ शिविर स्थलों से अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें।
ज्ञापन में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा से काफी पहले शिविर स्थलों से अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी एमसीडी को सौंपी गई है। क्षेत्रीय अधिकारियों को पहले ही चिह्नित स्थानों का विवरण उपलब्ध करा दिया गया है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त शिविरों की अनुमति भी दी जा सकती है।
नगर निकाय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कांवड़ यात्रा मार्गों या कांवड़ शिविरों के आसपास कोई भी अनधिकृत या बिना लाइसेंस वाली मांस की दुकान संचालित न हो। साथ ही, लाइसेंस प्राप्त मांस की दुकानों में भी लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई करने को कहा गया है।
भाषा तान्या सिम्मी
सिम्मी
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