अलकतरा घोटाला: इलियास हुसैन को पत्नी के आखिरी रसूमात के लिए दो माह का पैरोल

अलकतरा घोटाला: इलियास हुसैन को पत्नी के आखिरी रसूमात के लिए दो माह का पैरोल

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  • Publish Date - September 16, 2020 / 10:37 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:47 PM IST

रांची, 16 सितंबर (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने अपनी पत्नी के आखिरी रसूमात के लिए अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को दो माह के सशर्त पैरोल पर रिहा करने की अनुमति दे दी है।

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ ने बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की पैरोल के लिए दाखिल याचिका स्वीकार करते हुए उसे दो माह के सशर्त पैरोल पर रिहा करने के आज निर्देश दिये।

ज्ञातव्य है कि अलकतरा घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने हुसैन को पांच वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।

हुसैन को अपनी पत्नी के आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए सशर्त पैरोल दिया गया है। पीठ ने निर्देश दिया है कि पैरोल पर रिहा करने के लिए कोई दो निकटतम संबंधी उसके जमानतदार होंगे और उन्हें एक-एक लाख रुपये के दो निजी मुचलके जमा कराने होंगे।

हुसैन की पत्नी का निधन 10 सितंबर को हो गया था।

न्यायालय में मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को की जाएगी।

भाषा इन्दु अमित शाहिद

शाहिद