संशोधित बेअदबी कानून निवारक के रूप में कार्य करेगा: मुख्यमंत्री मान

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संशोधित बेअदबी कानून निवारक के रूप में कार्य करेगा: मुख्यमंत्री मान

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  • Publish Date - April 12, 2026 / 09:29 PM IST,
    Updated On - April 12, 2026 / 09:29 PM IST

तलवंडी साबो (पंजाब), 12 अप्रैल (भाषा) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए जाने वाले नए विधेयक में आजीवन कारावास सहित कड़ी सजा का प्रावधान होगा और यह बेअदबी या धर्म का अपमान करने वालों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करेगा।

उन्होंने यहां अनुमंडल परिसर का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित किया। यह परिसर 40 साल पुरानी जर्जर इमारत की जगह बनाया गया है। यह लगभग छह करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एक आधुनिक और नागरिक-केंद्रित सुविधा वाला परिसर है।

मान ने कहा कि जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026, 13 अप्रैल को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य पवित्र ग्रंथों की बेअदबी से जुड़ी कई घटनाएं अतीत में हुई हैं, जिन्होंने जनभावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई है और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ा है।’’

मान ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 298, 299 और 300 में ऐसे मामलों का उल्लेख तो है, लेकिन इनमें ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से कठोर दंड का प्रावधान नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘‘गहन विचार-विमर्श के बाद पंजाब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्रता की रक्षा करने और आपसी सम्मान एवं सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कड़े कानूनी उपाय आवश्यक हैं।’’

मान सरकार ने सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है ताकि जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम, 2008 में संशोधन किया जा सके। पंजाब मंत्रिमंडल ने शनिवार को इन संशोधनों को मंजूरी दे दी थी।

बैसाखी के पवित्र त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए मान ने कहा, ‘‘यह त्योहार पंजाबी और पंजाबियत की भावना के साथ-साथ विविधता में एकता का प्रतीक है।’’

भाषा संतोष नरेश

नरेश