Amit Shah Parliament Bill: ‘गिरफ्तारी से पहले मैंने दिया था इस्तीफा’, गंभीर आरोपों में पद से हटाने वाले बिल पर भड़के अमित शाह

Amit Shah Parliament Bill: 'गिरफ्तारी से पहले मैंने दिया था इस्तीफा', गंभीर आरोपों में पद से हटाने वाले बिल पर भड़के अमित शाह

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  • Publish Date - August 20, 2025 / 05:58 PM IST,
    Updated On - August 20, 2025 / 05:59 PM IST

Amit Shah Parliament Bill | Photo Credit: Screengrab

HIGHLIGHTS
  • गृह मंत्री अमित शाह ने तीन अहम विधेयक पेश किए
  • विपक्ष का भारी हंगामा
  • अमित शाह का पलटवार

नई दिल्ली: Amit Shah Parliament Bill लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन अहम विधेयक पेश किए हैं। जिनके तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिन तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है। तीनों विधेयक पेश करते ही विपक्ष के सांसदों ने ‘संविधान को मत तोड़ो’ के नारे लगाए।

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Amit Shah Parliament Bill कांग्रेस के एक सांसद के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए थे, मंत्री शाह ने कहा कि ‘मैंने गिरफ्तार होने से पहले नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक अदालत से निर्दोष (साबित) नहीं हुआ, तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद स्वीकार नहीं किया।’

शाह ने कहा, ‘‘ये हमें क्या नैतिकता सिखाएंगे। मैं तो इस्तीफा देकर गया था। मैं तो चाहता हूं कि नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगें और हम संवैधानिक पद पर बने रहें। गिरफ्तारी से पहले मैंने इस्तीफा दिया था।”

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आपको बता दें कि इस बिल का विरोध करते हुए विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की और कुछ विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी भी फाड़ दी और कागज के टुकड़े अमित शाह की तरफ उछाले। इसके अलावा किरण रिजिजू को धक्का देने का भी आरोप है। ओवैसी ने इस बिल का विरोध किया और विपक्ष के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के भारी हंगामा के बीच लोकसभा की कार्रवाई 3:00 बजे तक स्थगित हो गई है।

अमित शाह ने लोकसभा में कौन से विधेयक पेश किए?

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025।

इन विधेयकों का मुख्य प्रावधान क्या है?

प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है, तो उसे पद से हटाना होगा।

विपक्ष ने इस बिल का विरोध क्यों किया?

विपक्ष का आरोप है कि सरकार संविधान से छेड़छाड़ कर रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला कर रही है।