Jagdeep Dhankhar Resignation Reason: जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया इस्तीफा? दुनिया के सामने आया असली सच, खुद अमित शाह ने कर दिया खुलासा
AAP नेता सत्येन्द्र जैन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "उन्हें चार साल तक ज़मानत नहीं मिली। केस अभी भी चल रहा है। जिस FIR में वो चार साल जेल में रहे, उसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई।
Jagdeep Dhankhar Resignation Reason Revealed || Image- ANI File
- धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया: अमित शाह
- विपक्ष लोकतंत्र को जेल से चलाना चाहता है
- 130वां संशोधन पारित होगा, विश्वास है: शाह
Jagdeep Dhankhar Resignation Reason Revealed: नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफ़ा और दूसरे अलग मुद्दों पर ANI से विशेष बातचीत में बड़े खुलासे किये है। यह पॉडकॉस्ट आज सुबह ही प्रसारित हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक के खिलाफ विपक्ष के रुख पर ANI को दिए इंटरव्यू में कहा, “आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर कभी जेल गए तो जेल से ही आसानी से सरकार बना लेंगे। जेल को ही CM हाउस, PM हाउस बना देंगे और DGP, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव या गृह सचिव जेल से ही आदेश लेंगे।”
130वें संविधान संशोधन विधेयक पर दिया बयान
गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर कांग्रेस के विरोध पर कहा, “लालू यादव को बचाने के लिए मनमोहन सिंह द्वारा लाए गए अध्यादेश को फाड़ने का राहुल गांधी का क्या औचित्य था? अगर उस दिन नैतिकता थी, तो क्या आज नहीं है क्योंकि आप लगातार तीन चुनाव हार चुके हैं?” गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर कहा, ” मुझे पूरा विश्वास है कि यह पारित हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में ऐसे कई लोग होंगे जो नैतिकता का समर्थन करेंगे और नैतिकता के आधार को बनाए रखेंगे।” गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी द्वारा आयोजित आउटरीच कार्यक्रमों के विभिन्न वीडियो रीलों पर कहा, “किसी कार्यक्रम का प्रबंधन करने और जनता से संवाद करने में बहुत अंतर है।”
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर आसीन थे और अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के अनुरूप अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दिया है। ” संसद के अंदर CISF की तैनाती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “मार्शल सदन में तभी प्रवेश करते हैं जब अध्यक्ष उन्हें आदेश देते हैं। यह बदलाव उस बड़ी घटना के बाद आया है जब कुछ वामपंथी लोगों ने संसद के अंदर स्प्रे किया था… उन्हें (विपक्ष को) बहाने चाहिए और वे जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। तीन चुनाव हारने के बाद हताशा के इस स्तर ने उनका विवेक खो दिया है।”
सुदर्शन रेड्डी ने किया सलवा जुडूम को ख़ारिज
Jagdeep Dhankhar Resignation Reason Revealed: गृह मंत्री अमित शाह ने INDIA गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर कहा, “उन्होंने सलवा जुडूम को खारिज कर दिया और आदिवासियों के आत्मरक्षा के अधिकार को खत्म कर दिया। इसी वजह से इस देश में नक्सलवाद दो दशकों से ज़्यादा समय तक चला… मेरा मानना है कि वामपंथी विचारधारा ही (सुदर्शन रेड्डी को चुनने का) मानदंड रही होगी।’
गृह मंत्री अमित शाह ने गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने के लिए 130वें संशोधन विधेयक पर कहा, “…संसद में चुनी हुई सरकार कोई भी विधेयक या संवैधानिक संशोधन लाए इसे सदन के समक्ष रखने में क्या आपत्ति हो सकती है? जबकि मैंने स्पष्ट कर दिया था कि हम इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपेंगे। दूसरी बात जब इस पर मतदान होगा, तो आप अपनी मत व्यक्त कर सकते हैं। यह एक संवैधानिक संशोधन है, दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है। हमारे पास (दो-तिहाई बहुमत) है या नहीं, यह उस समय साबित हो जाएगा।” “क्या लोकतंत्र में किसी भी सरकारी विधेयक या संविधान संशोधन को सदन में पेश न करने देना और इस तरह का व्यवहार करना उचित है? क्या देश की संसद के दोनों सदन बहस के लिए हैं या शोर-शराबे और हंगामे के लिए? हमने भी विभिन्न मुद्दों पर विरोध किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विधेयक पेश न करने देने की मानसिकता लोकतांत्रिक है। विपक्ष को जनता को जवाब देना होगा…”
130वें संशोधन विधेयक पर विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “आज इस देश में एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या ज़्यादा है। प्रधानमंत्री भी एनडीए से हैं इसलिए ये बिल सिर्फ़ विपक्ष के लिए ही सवाल नहीं उठाता। ये हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी सवाल उठाता है… इसमें 30 दिन की ज़मानत का प्रावधान है। अगर ये फ़र्ज़ी किस्म का मामला है, तो देश का हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आँख मूंदकर नहीं बैठा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में ज़मानत देने का अधिकार है। अगर ज़मानत नहीं मिलती, तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। मैं देश की जनता और विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई सीएम, कोई पीएम या कोई मंत्री जेल से अपनी सरकार चला सकता है? क्या ये देश के लोकतंत्र के लिए उचित है?…” 130वें संशोधन विधेयक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ” जहां 5 साल से ज़्यादा सज़ा का प्रावधान है, वहां व्यक्ति को पद छोड़ना होगा। किसी छोटे-मोटे आरोप के लिए पद नहीं छोड़ना… आज भी भारत के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान है कि अगर किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को दो साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है, तो उसे संसद सदस्य के पद से मुक्त कर दिया जाएगा… कई लोगों की सदस्यता समाप्त हुई और सज़ा पर रोक लगने के तुरंत बाद बहाल हो गई।”
Jagdeep Dhankhar Resignation Reason Revealed: AAP नेता सत्येन्द्र जैन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “उन्हें चार साल तक ज़मानत नहीं मिली। केस अभी भी चल रहा है। जिस FIR में वो चार साल जेल में रहे, उसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई। 2022 के केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हुई। जिन चार मामलों में वो जेल गए और लंबे समय तक रहे, उन चारों मामलों में सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है और वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी को जिन-जिन मामलों में लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा, उन सभी में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है और वो ट्रायल फेस कर रहे हैं।”
गृहमंत्री अमित शाह EXCLUSIVE
https://t.co/QfpVPaHtds— IBC24 News (@IBC24News) August 25, 2025

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