अंसिबा उत्पीड़न मामला : अभिनेत्री लक्ष्मी प्रिया सहित तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

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अंसिबा उत्पीड़न मामला : अभिनेत्री लक्ष्मी प्रिया सहित तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

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  • Publish Date - July 5, 2026 / 03:52 PM IST,
    Updated On - July 5, 2026 / 03:52 PM IST

कोच्चि, पांच जुलाई (भाषा) केरल की एक अदालत ने अभिनेत्री अंसिबा हसन को त्रिपुनिथुरा महिला सेल में कथित तौर पर अवैध रूप से हिरासत में रखने और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के मामले में मलयालम अभिनेत्री लक्ष्मी प्रिया, उनके पति जयेश और एक महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।

त्रिपुनिथुरा के न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट पीएम अमीनाकुट्टी ने शनिवार को पुलिस को हसन की शिकायत की जांच करने का आदेश दिया।

हसन शनिवार को लक्ष्मी प्रिया, जयेश और महिला सेल से जुड़ी उपनिरीक्षक रेश्मा के खिलाफ अपनी याचिका पर सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुईं।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, “चूंकि, सच का पता लगाने के लिए पुलिस को आरोपियों पर लगाए गए आरोपों की विस्तृत जांच करनी है, इसलिए शिकायत को हिल पैलेस पुलिस थाने के प्रभारी के पास भेजा जा रहा है, ताकि प्राथमिकी दर्ज की जा सके और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 175(3) के तहत जांच की जा सके।”

यह मामला उस घटना से जुड़ा हुआ है, जिसमें लक्ष्मी प्रिया की शिकायत के बाद हसन को हिल पैलेस पुलिस थाने की महिला सेल में तलब किया गया था। लक्ष्मी प्रिया ने हसन से आपत्तिजनक व्हॉट्सऐप संदेश मिलने का आरोप लगाते हुए पुलिस का रुख किया था।

हसन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उन्हें महिला सेल में लगभग तीन घंटे तक गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया, मानसिक रूप से परेशान किया गया और माफीनामा लिखने एवं गाकर सुनाने के लिए मजबूर किए जाने के बाद ही छोड़ा गया।

हसन ने यह भी आरोप लगाया कि बाद में उनकी जानकारी के बिना माफीनामे में बदलाव किया गया।

हसन ने शुरू में थ्रिक्काकारा के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) से मामले में शिकायत की थी। हालांकि, शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज न करने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने उचित निर्देश देने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया।

भाषा पारुल सुरेश

सुरेश