करोड़ों रुपये की साइबर धोखाधड़ी के आरोपी को अग्रिम जमानत

करोड़ों रुपये की साइबर धोखाधड़ी के आरोपी को अग्रिम जमानत

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  • Publish Date - July 27, 2025 / 12:37 AM IST,
    Updated On - July 27, 2025 / 12:37 AM IST

प्रयागराज, 26 जुलाई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने करोड़ों रूपए के साइबर धोखाधड़ी के आरोपी आजमगढ़ के विवेक जायसवाल को अग्रिम जमानत दे दी है।

आजमगढ़ पुलिस ने क्रिकेट बज़ नाम के एक ऑनलाइन गेम की आड़ में साइबर धोखाधड़ी करने में शामिल एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया था और गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इस गिरोह ने 208 बैंक खातों से करीब 95 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी की थी।

इस मामले में आजमगढ़ के साइबर अपराध पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता और सार्वजनिक जुआ अधिनियम के साथ ही आईटी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

इस मामले में गिरोह के सात सदस्यों को वाराणसी के बादलपुर पुलिस थाना क्षेत्र में पांडेयपुर से गिरफ्तार किया गया था।

जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता मुकदमे की सुनवाई और जांच के दौरान सहयोग करेगा और समय पर उपस्थित होगा। यह आश्वासन दिया गया है कि याचिकाकर्ता कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने को तैयार है और जब भी जरूरत होगी, ईमानदारी से अदालत के समक्ष पेश होगा।

भाषा रजेंद्र शोभना रंजन

रंजन