लंबित आपराधिक मामले के कारण चरित्र प्रमाण पत्र का आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता: अदालत

लंबित आपराधिक मामले के कारण चरित्र प्रमाण पत्र का आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता: अदालत

लंबित आपराधिक मामले के कारण चरित्र प्रमाण पत्र का आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता: अदालत
Modified Date: August 5, 2026 / 12:10 am IST
Published Date: August 5, 2026 12:10 am IST

प्रयागराज, चार अगस्त (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि चरित्र प्रमाण पत्र देने से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आवेदक के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है।

न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया और न्यायमूर्ति विवेक सरन की पीठ ने कहा कि आपराधिक मामला लंबित रहना चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन खारिज करने का आधार नहीं हो सकता।

पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिककर्ता ने कहा था कि जालौन जिला मजिस्ट्रेट ने चरित्र प्रमाण पत्र के लिए उसका आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504 और 506 के तहत आपराधिक मामला लंबित है।

याचिकाकर्ता ने इस आदेश को रद्द करने और उसके आवेदन पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश देने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। भाषा सं राजेंद्र जोहेब

जोहेब


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