ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला, जारी रहेगा ASI का सर्वे, हाई कोर्ट ने दी हरी झंडी, मुस्लिम पक्ष को झटका
Allahabad High Court at Gyanvapi इलाहबाद होईकोर्ट का आदेश, ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे होगा, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज
Gyanvapi Case Update
Allahabad High Court at Gyanvapi: प्रयागराज। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) से वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे कराने से जुड़ी वाराणसी जिला जज के आदेश के अगेंट्स अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद वाराणसी की याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
Allahabad High Court at Gyanvapi: अदालत ने सर्वे जारी रखने का आदेश दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वेक्षण शुरू न करने को कहा था। कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इस सर्वे से किसी को नुकसान नहीं है।
Allahabad High Court at Gyanvapi: इलाहबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। होईकोर्ट ने कहा कि वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले का पालन हो। साथ ही हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी। pic.twitter.com/LpXX6MrbtK
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 3, 2023
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