नयी दिल्ली, 13 अप्रैल (भाषा) असम सरकार ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक सप्ताह की अस्थायी अग्रिम जमानत दी गई थी।
यह याचिका रविवार को अधिवक्ता शुवोदीप रॉय के माध्यम से दायर की गई थी और इस सप्ताह इस पर सुनवाई होने की संभावना है।
उच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल को खेड़ा को एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दी थी।
उच्च न्यायालय ने उन्हें संबंधित न्यायालय में आवेदन दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और कुछ शर्तों के साथ राहत प्रदान की।
कांग्रेस नेता ने पांच अप्रैल को आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास कई पासपोर्ट और विदेशों में संपत्तियां हैं, जिनका खुलासा राज्य में नौ अप्रैल के विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया।
खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी अपराध शाखा के पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जिनमें धारा 175 (चुनाव से संबंधित झूठा बयान), धारा 35 (निजी रक्षा का अधिकार) और धारा 318 (धोखाधड़ी) शामिल हैं।
खेड़ा ने सात अप्रैल को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और हैदराबाद में अपना आवासीय पता बताया। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
भाषा शोभना वैभव
वैभव