महाराष्ट्र: अशोक खरात के खिलाफ धन शोधन मामले में ईडी की छापेमारी

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महाराष्ट्र: अशोक खरात के खिलाफ धन शोधन मामले में ईडी की छापेमारी

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  • Publish Date - April 13, 2026 / 03:11 PM IST,
    Updated On - April 13, 2026 / 03:11 PM IST

मुंबई, 13 अप्रैल (भाषा) ‘स्वयंभू बाबा’ अशोक खरात और उससे जुड़े संगठनों के खिलाफ धन शोधन की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को महाराष्ट्र के कई शहरों में छामेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि खरात के गृह नगर नासिक में स्थित पांच परिसर और पुणे और शिरडी के तीन-तीन परिसर पर छापेमारी की गई है।

खरात, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) प्रकाश पोफले, खरात के रिश्तेदारों और सहकारी ऋण समितियों की कुछ शाखाओं से जुड़े आवासीय और व्यावसायिक परिसर की जांच की जा रही है।

ईडी ने खरात के विरुद्ध नासिक पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर छह अप्रैल को खरात के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था।

नासिक पुलिस ने खरात के खिलाफ कई महिला पीड़ितों से जबरन वसूली, धर्म की आड़ में छल-कपट और नशीले पदार्थ देकर हमला (यौन शोषण) के आरोप में मामला दर्ज किया था।

ईडी अधिकारियों ने बताया कि खरात ने नासिक जिले में स्थित दो सहकारी ऋण समितियों में तीसरे पक्ष के नाम पर कई बैंक खाते खोले थे।

अधिकारियों ने बताया कि इन बैंक खातों में उसे नॉमिनी बनाया गया था और उसने इन खातों के संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए अपना मोबाइल नंबर इन खातों से जोड़ रखा था।

प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि वह आम वस्तुओं को ‘पवित्र वस्तुएं’ बताकर बेचता था और दावा करता था कि उनमें दैवीय उपचार शक्तियां हैं।

उन्होंने बताया कि ‘जबरन वसूली’ के जरिए और पीड़ितों से एकत्र किया गया कथित पैसा उसने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से विभिन्न भूमि सौदे में निवेश किया।

एक विवाहित महिला द्वारा तीन साल तक बार-बार बलात्कार किये जाने का आरोप लगाए जाने के बाद नासिक पुलिस ने मार्च में इस ‘स्वयंभू बाबा एवं ज्योतिषी’ को गिरफ्तार किया था।

राज्य पुलिस ने अब तक उसके खिलाफ कुल आठ प्राथमिकी दर्ज की हैं।

भाषा

संतोष नरेश

नरेश