ईडी अधिकारियों पर हमला मामला : अदालत ने तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की

ईडी अधिकारियों पर हमला मामला : अदालत ने तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की

ईडी अधिकारियों पर हमला मामला : अदालत ने तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की
Modified Date: June 18, 2026 / 06:51 pm IST
Published Date: June 18, 2026 6:51 pm IST

तिरुवनंतपुरम, 18 जून (भाषा) केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर किये गए हमले के आरोप में गिरफ्तार तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएं बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

इन अधिकारियों पर उस समय हमला किया गया था जब वे कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) से जुड़े धनशोधन के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के घर पर तलाशी लेने के बाद लौट रहे थे। इस मामले में विजयन की बेटी वीणा के खिलाफ भी जांच की जा रही है।

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट-तृतीय तान्या मरियम जोस ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) कार्यकर्ता और मामले में आरोपी किरण, शफीक और विशाक की ओर से दायर जमानत याचिकाएं खारिज कर दी।

म्यूजियम पुलिस ने पिछले महीने लगभग 300 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इन लोगों पर ईडी के अधिकारियों पर हमला करने करने का आरोप है। यह मामला ईडी अधिकारियों के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों पर कथित हमले से जुड़ा है।

पुलिस ने अब तक इस मामले में माकपा, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) से कथित तौर पर जुड़े 25 लोगों को गिरफ्तार किया है।

भाषा धीरज पवनेश

पवनेश


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