Azam Khan gets bail: आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ! कोर्ट से ‘क्वालिटी बार’ मामले में मिली जमानत

उप्र : 'क्वालिटी बार' मामले में आजम खान को मिली जमानत

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  • Publish Date - September 18, 2025 / 05:53 PM IST,
    Updated On - September 18, 2025 / 06:32 PM IST
HIGHLIGHTS
  • बार हड़पने के संबंध में 2019 में दर्ज कराई थी प्राथमिकी 
  • पांच साल बाद आजम खान को बनाया गया आरोपी 

प्रयागराज: Azam Khan gets bail , इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर जिले में ‘क्वालिटी बार’ को कथित तौर पर हड़पने के एक आपराधिक मामले में बृहस्पतिवार को जमानत दे दी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन द्वारा पारित किया गया जिन्होंने 21 अगस्त, 2025 को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

बार हड़पने के संबंध में 2019 में दर्ज कराई थी प्राथमिकी

तथ्यों के मुताबिक 2019 में राजस्व निरीक्षक अंगराज सिंह द्वारा सैयद जाफर अली जाफरी, आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा, उनके बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बार हड़पने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

पांच साल बाद आजम खान को बनाया गया आरोपी

इस प्राथमिकी में आजम खान को नामजद नहीं किया गया था। पांच साल बाद इस मामले की पुनः जांच की गई और आजम खान को इस मामले में आरोपी बनाया गया। ‘क्वालिटी बार’ रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजमार्ग पर सैद नगर के हरदोई पट्टी में स्थित है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील इमरान उल्ला ने दलील दी थी कि प्राथमिकी दर्ज करने में अनुचित विलंब किया गया और प्राथमिकी के मुताबिक, यह घटना 2013 में घटी। इसके अलावा, पांच साल बाद इस मामले में आगे फिर से जांच नहीं की जा सकती।

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