शराब पीने की मिली सजा, 10 साल की कैद और एक लाख जुर्माना

शराब पीने की मिली सजा, 10 साल की कैद और एक लाख जुर्माना

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  • Publish Date - May 18, 2018 / 12:37 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:35 PM IST

नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में शराब पीना जुर्म नहीं है तो बिहार और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां शराबबंदी है। बिहार ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था। इस कानून के तहत पटना में पहली बार बड़ी सजा सुनाई गई है। स्पेशल कोर्ट ने हमीदा खातून और रामचंद्र सिंह नामक आरोपियों को शराबबंदी कानून की धारा 30 की तहत 10 साल की कैद और एक-एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।

इन आरोपियों को शराबबंदी और सेक्स रैकेट के कारण 2016 में गिरफ्तार किया था। मामले में 2 साल बाद फैसला आया है। बता दें कि इससे पहले भी जहानाबाद में भी 2017 में दो सगे भाइयों को पांच साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया था।

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मई 2017 में उत्पाद विभाग ने अपनी कार्रवाई में दोनों भाईयों को जहानाबाद के उंटा मोहल्ले से गिरफ्तार किया था। मेडिकल जांच में भी दोनों के शराब पीने की पुष्टि हुई थी।

पटना जिले में शराबबंदी कानून के तहत फैसला सुनाने का यह पहला मामला है। बिहार में शराबबंदी 2016 से पूरी तरह से लागू है। इसके लिए कई बार बिहार सरकार की तारीफ भी हुई है तो कई बार किरकिरी भी हुई है।

 

वेब डेस्क, IBC24