दक्षिण अंडमान जिले में पान मसाला और गुटखा की बिक्री पर रोक

दक्षिण अंडमान जिले में पान मसाला और गुटखा की बिक्री पर रोक

दक्षिण अंडमान जिले में पान मसाला और गुटखा की बिक्री पर रोक
Modified Date: November 29, 2022 / 07:55 pm IST
Published Date: June 3, 2021 7:14 am IST

पोर्ट ब्लेयर, तीन जून (भाषा) कोरोना वायरस के मामले बढ़ने पर दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने सभी तरह के पान मसाला और गुटखा की बिक्री पर रोक लगा दी है।

अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान जिले में आती है।

दक्षिण अंडमान के जिला मजिस्ट्रेट सुनील अंचिपका ने दो जून को एक आदेश में जिले में तत्काल प्रभाव से एक महीने के लिए सभी तरह के पान मसाला और गुटखा के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी।

 ⁠

डीएम ने अपने आदेश में कहा कि इस द्वीप में रह रहे लोगों को तंबाकू चबाने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की आदत है जिससे संक्रमण फैल रहा है।

उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और आपदा प्रबंधन कानून 2005 के संबंधित प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा जुर्माना भी लगाया जाएगा।

भाषा गोला सिम्मी

सिम्मी


लेखक के बारे में