बाराबंकी, सात फरवरी (भाषा) बाराबंकी जिले की एक अदालत ने थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के अतरौरा ग्राम में पत्नी की हत्या कर कटा सिर लेकर थाने पहुंचने वाले व्यक्ति को शनिवार को उम्र कैद की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है जबकि महिला के ससुर को दोषमुक्त करार दिया है। घटना 12 वर्ष पहले की है।
अपर सत्र न्यायाधीश इरफ़ान अहमद ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद यह फ़ैसला सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता रमेश चन्द्र वर्मा ने रविवार को बताया कि थाना जहांगीराबाद में 10 जनवरी 2009 को उन्नाव जिले के ग्राम झलोतर थाना अजगैन निवासी शिवराज ने अपनी बहन 22 वर्षीय रजनी की हत्या का नामजद मामला उसके पति माता प्रसाद और ससुर ईश्वरदीन के खिलाफ दर्ज कराया था। माता प्रसाद ख़ुद ही पत्नी का कटा सिर लेकर थाने पहुंच गया था। जहांगीराबाद पुलिस ने जांच के दौरान मामले में गैंगेस्टर एक्ट की धारा भी लगाई थी।
अदालत ने सुनवाई के बाद मृतका के ससुर ईश्वरदीन को हत्या व गैंगस्टर में दोषमुक्त कर दिया जबकि पति माता प्रसाद को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न अदा करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। भाषा सं आनन्द नेत्रपाल मानसी
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