नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आरिज खान को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखने पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुनाएगा।
इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के निरीक्षक मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे।
इस मामले पर फैसला न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल और अमित शर्मा की पीठ सुनाएगी।
पीठ निचली अदालत के फैसले के खिलाफ खान की अपील पर भी फैसला सुनाएगी। इस फैसले में कहा गया था कि उसका अपराध ‘‘दुर्लभतम श्रेणी’’ में आता है, जिसके लिए अधिकतम सजा का प्रावधान है और मौत होने तक उसे ‘‘फांसी पर लटकाया’’ जाएगा।
दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने अगस्त में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
भाषा खारी नेत्रपाल
नेत्रपाल
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