कार चलाने वाले हो जाए सावधान! अगर नहीं किया इस नियम का पालन तो हो सकती है परेशानी, इतने रुपए का भरना पड़ सकता है जुर्माना 

Be careful driving car! :  कार चलाने वाले लोगों का अक्सर उनकी गलतियों के चलते चालान कट जाता है। कई बार सरकार नियमों में बदलाव करती

कार चलाने वाले हो जाए सावधान! अगर नहीं किया इस नियम का पालन तो हो सकती है परेशानी, इतने रुपए का भरना पड़ सकता है जुर्माना 
Modified Date: November 29, 2022 / 08:14 pm IST
Published Date: September 17, 2022 2:31 pm IST

नई दिल्ली : Be careful driving car! :  कार चलाने वाले लोगों का अक्सर उनकी गलतियों के चलते चालान कट जाता है। कई बार सरकार नियमों में बदलाव करती है और आम जनता को इसकी जानकारी तक नहीं होती। इसके चलते उन्हें चालान भरना पड़ता है। ऐसे ही एक नियम पर अब यातायात विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार कार में पीछे बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है।  बता दें कि, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाने को लेकर अभियान चलाया हुआ है। गलती करने वाले यात्रियों का चालान भी काटा जा रहा है। जुर्माने की रकम 1000 रुपये रखी गई है।

पहले से मौजूद है कई प्रवधान

Be careful driving car! :  पुलिस उपायुक्त (नई दिल्ली ट्रैफिक) आलाप पटेल ने कहा, “कानूनी प्रावधान तो पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन हालिया घटना में साइरस मिस्री की मौत के बाद यह चर्चा का विषय बन गए हैं।” अधिकारी ने कहा, “दिल्ली यातायात पुलिस सीट बेल्ट पहनने के के संबंध में जागरुकता फैलाने के लिए पहले से ही अभियान चला रही है। हम कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं।” पिछले सप्ताह दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करते हुए नागरिकों से तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाने तथा हमेशा सीट बेल्ट लगाने की अपील की थी।

पिछले साल सड़क दुर्घटना में हुई 1900 लोगों की मौत

Be careful driving car! :  ट्रैफिक पुलिस ने काले शीशे वाले वाहनों के खिलाफ भी अभियान शुरू किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बीते दिनों ट्वीट कर लिखा, ‘‘दिल्ली यातायात पुलिस उन लोगों को दंडित करेगी जिनकी गाड़ियों में लिमिट से ज्यादा काला शीशा हो या उस पर फिल्म चढ़ी हो। हम बिना लाइसेंस के नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर भी रोक लगायेंगे और वाहन मालिकों को दंड देंगे।’’ आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल दिल्ली में वाहन चालकों या यात्रियों की लापरवाही से हुई सड़क दुर्घटनाओं में 1,900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।

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