Independence Day 2022: नई दिल्ली। 75 वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय सरकार की तरफ से जन अभियान हर घर तिरंगा शुरु किया गया है। इस अभियान के तहत भारत के ध्वज संहिता के दिशानिर्देशों और नियमों के तहत घर पर 13 से 15 अगस्त तक भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने की अनुमति दी है। सरकार ने देशवासियों से अपील की है कि वो अपने घरों में तिरंगा को लगाएं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को लगाने और फहराने को लेकर भारतीय कानून में क्या नियम हैं? >>*IBC24 News Channel के WHATSAPP ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां CLICK करें*<<
Independence Day 2022: तिरंगा फहराने के नियम
– तिरंगे को फोल्ड करते वक्त उसे पट या क्षैतिज अवस्था में रखें।
– इसके बाद इसे इस तरह फोल्ड करें कि केसरिया और हरे पट्टी के बीच सफेद पट्टी हो।
– ये भी ध्यान रखें कि सफेद पट्टी पर अशोक चक्र दिखाई दे।
– इसके बाद झंडे को दोनों हथोलियों को पर रखते हुए सुरक्षित स्थान पर रखें।
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Independence Day 2022: भारतीय ध्वज संहिता में हुए बदलाव
हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में भी कई नए बदलाव किये हैं। पहले तिरंगा को केवल सरकारी बिल्डिंगों पर कुछ खास लोगों द्वारा ही फहराया जा सकता था। इसके अलावा इसे केवल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही फहराया जाता था। लेकिन हाल ही में इन नियमों को बदल दिया गया है।
अब कोई भी नागरिक तिरंगा को फहरा सकता है। साथ ही इसे दिन और रात में भी फहराया जा सकता है। पहले केवल कपड़े के झंडो को फहराया जाता था लेकिन अब पॉलिएस्टर के झंडे की भी अनुमति दी गई है।