बंगाल पुलिस कांस्टेबल भर्ती के नतीजे जारी करने पर 30 सितंबर तक रोक

बंगाल पुलिस कांस्टेबल भर्ती के नतीजे जारी करने पर 30 सितंबर तक रोक

बंगाल पुलिस कांस्टेबल भर्ती के नतीजे जारी करने पर 30 सितंबर तक रोक
Modified Date: August 19, 2026 / 09:28 pm IST
Published Date: August 19, 2026 9:28 pm IST

कोलकाता, 19 अगस्त (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया कि वह कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अंतिम नतीजे 30 सितंबर तक न जारी करे।

यह आदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को लेकर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया।

करीब 12,000 कांस्टेबल की भर्ती के लिए अधिसूचना 2024 में जारी की गई थी।

उच्च न्यायालय को बताया गया कि साक्षात्कार जनवरी और फरवरी में आयोजित किए गए थे, जिसके बाद भर्ती बोर्ड ने 18 अगस्त को एक अधिसूचना में कहा कि साक्षात्कार की तारीख से पहले जारी किए गए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र वाले उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि भर्ती परीक्षा के नतीजे 30 सितंबर तक नहीं घोषित किए जाएंगे।

उन्होंने भर्ती बोर्ड को एक सार्वजनिक सूचना जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें स्पष्ट किया जाए कि भर्ती प्रक्रिया के तहत उठाया गया कोई भी कदम उच्च न्यायालय में लंबित याचिका के फैसले के अधीन होगा।

न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।

भाषा पारुल पवनेश

पवनेश


लेखक के बारे में