Big change in the rules of payment of rent, except these, everyone

किराया भुगतान के नियमों में बड़ा बदलाव, इनको छोड़ सबको देना होगा 18 फीसदी GST के साथ रेंट

जीएसटी काउंसिल की हाल की हुई बैठक में जीएसटी से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया है। जिसमें किराये के रहवासी घर और दुकाने शामिल है। नये नियमो के मुताबिक आपको कुछ खास स्थितियों में GST का भुगतान करना होगा।

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:08 PM IST, Published Date : August 12, 2022/11:49 am IST

Rental GST: जीएसटी काउंसिल की हाल की हुई बैठक में जीएसटी से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया है। जिसमें किराये के रहवासी घर और दुकाने शामिल है। नये नियमो के मुताबिक आपको कुछ खास स्थितियों में GST का भुगतान करना होगा। हालाकि इन नियमों में बदलाव पहले ही कर दिया गया था। जिसको 18 जुलाई से पूरे देश में लागू किया गया है।

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क्या है नये नियम

  1. नौकरी करने या ट्रांसफर के तहत अगर आपने किराये पर घर ले रखा है तो आपको किराये पर कोई GST नही देना होगा। लेकिन यदि आप व्यापारिक तौर पर घर किराए पर लेते  है तो आपको GST नंबर के साथ 18 फीसदी GST  के साथ किराये का भुगतान करना होगा।
  2. लेकिन आपके लिए अगर कोई कंपनी घर लेकर रहने के लिए दे रही है तो उसमे आपको 18 फीसदी की GST देनी होगी,  गेस्ट हाउस और और सभी प्रकार के व्यापार के लिए सरकार के लिये GST का भुगतान पहले ही लागू कर दिया गया था।

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3.अगर किसी कंपनी ने अपने कर्मचारी के लिए आवासीय फ्लैट लिया है और मकान मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी कंपनी को किराये पर 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा।

4.अगर मकान मालिक और किरायेदार दोनो ही जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे मामले में किराए पर जीएसटी का नियम लागू नहीं होगा।

 

 

 
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