Rental GST: जीएसटी काउंसिल की हाल की हुई बैठक में जीएसटी से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया है। जिसमें किराये के रहवासी घर और दुकाने शामिल है। नये नियमो के मुताबिक आपको कुछ खास स्थितियों में GST का भुगतान करना होगा। हालाकि इन नियमों में बदलाव पहले ही कर दिया गया था। जिसको 18 जुलाई से पूरे देश में लागू किया गया है।
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3.अगर किसी कंपनी ने अपने कर्मचारी के लिए आवासीय फ्लैट लिया है और मकान मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी कंपनी को किराये पर 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा।
4.अगर मकान मालिक और किरायेदार दोनो ही जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे मामले में किराए पर जीएसटी का नियम लागू नहीं होगा।
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