कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुभेंदु अधिकारी को 14 जुलाई को राजभवन के बाहर धरने की अनुमति दी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुभेंदु अधिकारी को 14 जुलाई को राजभवन के बाहर धरने की अनुमति दी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुभेंदु अधिकारी को 14 जुलाई को राजभवन के बाहर धरने की अनुमति दी
Modified Date: July 3, 2024 / 04:48 pm IST
Published Date: July 3, 2024 4:48 pm IST

कोलकाता, तीन जुलाई (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी एवं अन्य को यहां राजभवन के बाहर 14 जुलाई को चार घंटे तक शांतिपूर्ण धरना देने की अनुमति दे दी।

नंदीग्राम से भाजपा विधायक अधिकारी ने उच्च न्यायालय से विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं पर चुनाव बाद कथित हिंसा के विरोध में राजभवन के बाहर उसी स्थान पर धरना देने की अनुमति देने की प्रार्थना की थी जहां तृणमूल कांग्रेस ने अक्टूबर, 2023 में प्रदर्शन किया था।

न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने इस शर्त के साथ 14 जुलाई को चार घंटे के लिए अधिकतम 300 लोगों को धरने की इजाजत दी कि यह पूर्णत: शांतिपूर्ण होना चाहिए तथा वहां कोई भी व्यक्ति किसी आग्नेयास्त्र के साथ नहीं पहुंचेगा।

 ⁠

न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान ऐसा कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा जिससे लोग भड़कें।

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने उच्च न्यायालय से कहा कि अधिकारी और अन्य को 14 जुलाई को राजभवन के बाहर पूर्वाह्न 10 बजे से चार घंटे के लिए प्रदर्शन की अनुमति दी जाएगी।

राजभवन के बाहर प्रदर्शन करने की अनुमति मांगते हुए अधिकारी के वकील ने कहा था कि सत्तारूढ़ दल (तृणमूल) ने अक्टूबर 2023 में पांच दिनों तक वहां धरना दिया था।

राज्य सरकार ने पहले कहा था कि वहां सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है।

अधिकारी के वकील बिलावल भट्टाचार्य ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं पर चुनाव बाद कथित हिंसा के खिलाफ राजभवन के उसी स्थान पर धरना देने की अनुमति देने की उनकी प्रार्थना को कोलकाता पुलिस ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर खारिज कर दिया था।

भाषा राजकुमार नरेश

नरेश


लेखक के बारे में