कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई निदेशक को अदालत में आनलाइन तौर पर उपस्थित रहने को कहा

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई निदेशक को अदालत में आनलाइन तौर पर उपस्थित रहने को कहा

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई निदेशक को अदालत में आनलाइन तौर पर उपस्थित रहने को कहा
Modified Date: September 20, 2023 / 07:13 pm IST
Published Date: September 20, 2023 7:13 pm IST

कोलकाता, 20 सितंबर (भाषा) नौकरी देने के बदले नकद के मामले की सुनवाई कर रहे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो(सीबीआई) के निदेशक प्रवीण सूद को चार अक्टूबर को अदालत की कार्यवाही के दौरान ऑनलाइन तौर पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया ।

केंद्रीय एजेंसी की शिक्षक भर्ती घोटाले में जांच की गति से न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय नाराज दिखे।

उन्होंने कहा कि सीबीआई की अदालत को सौंपी गई केस डायरी को देखने से ऐसा लगता है कि मामले में अनियमितताओं की जांच करने का कोई गंभीर इरादा नहीं है और इसे लेकर एक अनौपचारिक दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है।

न्यायामूर्ति गंगोपाध्याय ने यह भी कहा कि कथित तौर पर घोटाले में शामिल कुछ लोगों को गिरफ्तार करने वाली सीबीआई इस मामले में जांच को गंभीरता से नहीं ले रही है। इसी कारण एजेंसी के निदेशक को अपनी जवाबदेही साबित करने के लिए चार अक्टूबर को अदालत में वर्चुअल रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा गया है।

भाषा अभिषेक रंजन

रंजन


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