10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, पंजीकरण रद्द करने के आदेश में संशोधन से इनकार

10 साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने संबंधी आदेश में संशोधन नहीं: एनजीटी There will be no amendment in the order to cancel the registration of 10-year-old diesel vehicles, NGT bluntly

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  • Publish Date - August 14, 2021 / 01:58 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:53 PM IST

registration of 10-year-old diesel  नयी दिल्ली, 14 अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में 10 साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने के अपने आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया है।

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पीठ ने कहा, ‘‘जैसा कि 18 जुलाई, 2016 के आदेश में कहा गया है, दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को चलने की अनुमति नहीं देने के सात अप्रैल, 2015 के आदेश के खिलाफ अपील को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था।’’

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उसने कहा, ‘‘इन परिस्थितियों में, जिस संशोधन का अनुरोध किया गया है, वह समीक्षा की श्रेणी में आता है। जिस आदेश के विरुद्ध अपील पहले ही खारिज की जा चुकी है, उसकी समीक्षा की अनुमति नहीं दी जा सकती। याचिकाएं खारिज की जाती हैं।’’

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अधिकरण ने हरियाणा राज्य में सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) और आईसीएसई (भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र) से संबद्ध स्कूलों के संघ ‘हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस’ द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया, जिसमें एनजीटी के आदेशों में संशोधन करने और अभियोग चलाने का अनुरोध किया गया था।

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उक्त आदेशों के जरिए एनजीटी ने 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने का निर्देश दिया था। याचिका में अनुरोध किया गया था कि 10 वर्ष की अवधि की गणना के दौरान कोविड-19 की अवधि को शामिल नहीं किया जाए।