बीड (महाराष्ट्र), 19 मार्च (भाषा) बीड जिले में पत्नी को ‘तीन तलाक’ देने के आरोप में एक व्यक्ति और उसके चार परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
अष्टी पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि गेओराई निवासी गुलाम रसूल इब्राहिम शेख के खिलाफ उनकी पत्नी तबस्सुम (26) की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
अधिकारी ने बताया, ‘‘दंपति की शादी आठ साल पहले हुई थी। हालांकि, शादी के लगभग छह महीने बाद, तबस्सुम को अपने ससुराल में यातना और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उसे जबरन गर्भपात भी करवाना पड़ा। उसने दावा किया है कि ससुराल वाले दहेज के रूप में पांच लाख रुपये मांग रहे थे।’’
उन्होंने बताया, ‘‘15 मार्च को पीड़िता की मां ने इस मुद्दे पर परिवार से बात की। गुलाम, उसके माता-पिता और कुछ अन्य लोगों ने तबस्सुम और उसकी मां को धमकाया और उन पर हमला किया। इसी दौरान गुलाम ने पत्नी को ‘तीन तलाक’ दिया।’’
अधिकारी ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है।
मुस्लिम महिला (विवाह संबंधी अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत ‘तीन तलाक’ को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था।
भाषा शफीक नरेश
नरेश