मवेशी तस्करी मामला : सीबीआई अदालत ने तृणमूल नेता अनुब्रत की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाई

मवेशी तस्करी मामला : सीबीआई अदालत ने तृणमूल नेता अनुब्रत की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाई

मवेशी तस्करी मामला : सीबीआई अदालत ने तृणमूल नेता अनुब्रत की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाई
Modified Date: November 29, 2022 / 08:01 pm IST
Published Date: October 29, 2022 6:32 pm IST

आसनसोल (पश्चिम बंगाल), 29 अक्टूबर (भाषा) सीबीआई की विशेष अदालत ने मवेशी तस्करी के मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है और उनकी न्यायिक हिरासत अवधि को 14 दिन के लिए बढ़ाकर 11 नवंबर तक कर दिया है।

मंडल के बीमार होने और इलाज की जरूरत का दावा करते हुए उनके वकील ने जमानत अर्जी दी थी।

हालांकि, अर्जी का विरोध करते हुए सीबीआई के वकील ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिले के अध्यक्ष प्रभावशाली नेता हैं और वह जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।

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एजेंसी ने मंडल की हिरासत अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया।

सीबीआई ने इस मामले में दाखिल आरोपपत्र में कुछ और गवाहों के नाम शनिवार को जोड़े।

न्यायाधीश द्वारा पूछे जाने पर कि सीमापार को होने वाली मवेशी तस्करी मामले की जांच पूरी करने में कितना समय लगेगा केन्द्रीय एजेंसी ने अदालत से कहा कि इसमें और दो महीने का समय लग सकता है।

सीबीआई ने मंडल को बोलपुर स्थित उनके आवास से 11 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

भाषा अर्पणा माधव

माधव


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