सीबीआई ने 105 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में 10 जगहों पर तलाशी ली

सीबीआई ने 105 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में 10 जगहों पर तलाशी ली

सीबीआई ने 105 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में 10 जगहों पर तलाशी ली
Modified Date: July 31, 2026 / 08:08 pm IST
Published Date: July 31, 2026 8:08 pm IST

नयी दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एक सरकारी बैंक के साथ 105.44 करोड़ रुपये की कथित ऋण धोखाधड़ी के मामले में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10 जगहों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि यह मामला बेंगलुरु में एजेंसी की ‘बैंक सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड ब्रांच’ (बीएसएफबी) ने दर्ज किया था।

बयान में कहा गया कि यह मामला चेन्नई में पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर ‘एनसीएस शुगर्स लिमिटेड, उसके निदेशकों और अज्ञात सरकारी कर्मचारियों’ के खिलाफ दर्ज किया गया था। इन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, संपत्ति का गलत इस्तेमाल और जालसाजी जैसे अपराधों का आरोप है।

सीबीआई के मुताबिक, आरोपियों ने ‘‘लोन देने वाले बैंक को नकली दस्तावेज असली बताकर सौंपे थे।’’

बयान में कहा गया है कि इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने कथित तौर पर ऋण लिया और बाद में इस पैसे को दूसरी जगहों पर इस्तेमाल किया या हड़प लिया गया।

इसमें कहा गया है कि हैदराबाद, विजयनगरम और काकीनाडा में 10 जगहों पर तलाशी ली गई, जिनमें ‘‘एनसीएस शुगर्स लिमिटेड के निदेशकों से जुड़ी फैक्ट्री, पंजीकृत कार्यालय और रिहायशी संपत्ति’’ शामिल थीं।

इस अभियान के दौरान, एजेंसी ने ‘‘जांच से जुड़े रिकॉर्ड समेत दोषी ठहराने वाले दस्तावेज और डिजिटल सबूत’’ बरामद किए हैं।

भाषा शफीक नरेश

नरेश


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