सीबीआई ने पुर्तगाल से गैंगस्टर अभय राणा के प्रत्यर्पण में समन्वय किया: अधिकारी

सीबीआई ने पुर्तगाल से गैंगस्टर अभय राणा के प्रत्यर्पण में समन्वय किया: अधिकारी

सीबीआई ने पुर्तगाल से गैंगस्टर अभय राणा के प्रत्यर्पण में समन्वय किया: अधिकारी
Modified Date: May 9, 2026 / 06:16 pm IST
Published Date: May 9, 2026 6:16 pm IST

नयी दिल्ली, नौ मई (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को पुर्तगाल से अभय राणा के प्रत्यर्पण का समन्वय किया, जिसके खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी है। हरियाणा पुलिस को जबरन वसूली, आपराधिक धमकी और हत्या के प्रयास के आरोप में राणा की तलाश थी। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

एक अभियान में, केंद्रीय अन्वेषण जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राणा का प्रत्यर्पण सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ समन्वय किया, जिसे शनिवार को हरियाणा पुलिस की एक टीम द्वारा देश वापस लाया गया।

सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘अभय उर्फ ​​अभय राणा नाम का यह आरोपी हरियाणा पुलिस द्वारा हरियाणा में दर्ज कई आपराधिक मामलों में वांछित था, जिनमें जबरन वसूली, आपराधिक धमकी, संगठित अपराध गिरोह का संचालन, हत्या का प्रयास और जान से मारने की धमकी देना जैसे अपराध शामिल हैं।’

अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल के माध्यम से समन्वय द्वारा 160 से अधिक वांछित अपराधियों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया है।

बयान में कहा गया है कि करनाल में राणा के खिलाफ दर्ज मामले में आरोप है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर व्हाट्सऐप कॉल सहित सोशल मीडिया मंच के माध्यम से स्थानीय व्यापारियों को फिरौती की मांग करते हुए धमकाया था।

बयान में कहा गया है, ‘‘मांग पूरी नहीं किये जाने पर गिरोह के सदस्यों ने हमला किया। जांच पूरी होने पर संबंधित मामले में आरोपी के खिलाफ सक्षम अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।’’

अधिकारियों ने बताया कि भारत में इंटरपोल से संबंधित सभी मामलों की नोडल संस्था सीबीआई ने राणा के खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाया था।

यह नोटिस दुनिया भर के सभी इंटरपोल सदस्य देशों को किसी अन्य सदस्य देश द्वारा वांछित भगोड़े को पकड़ने के लिए अलर्ट करता है।

बयान में कहा गया है, ‘‘पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद, उन्हें प्रत्यर्पण का अनुरोध प्रस्तुत किया गया। उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, पुर्तगाली अधिकारियों ने आरोपी को भारत को प्रत्यर्पित करने की अनुमति दे दी।’’

भाषा

अमित माधव

माधव


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