नयी दिल्ली, सात मई (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुग्राम स्थित एक परियोजना में कथित धोखाधड़ी के लिए ‘बिल्डर-बैंकर’ गठजोड़ मामले में सीएचडी डेवलपर्स लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ पांचवां आरोपपत्र दायर किया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
उच्चतम न्यायालय ने यह मामला सीबीआई को सौपा था और एजेंसी ने न्यायालय को अपनी रिपोर्ट में कहा कि आरोपी बिल्डर कंपनी ने ‘‘झूठे आश्वासनों और गुमराह करने वाले बयानों के माध्यम से घर खरीदने वाले भोले-भाले लोगों तथा निवेशकों को लुभाया। इस तरह उन्होंने बेईमानी से वित्तीय लाभ प्राप्त किया।’’
सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात से संबंधित भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत सक्षम अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।’’
बयान में कहा गया है कि सीबीआई वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत देश भर की विभिन्न बिल्डर कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ कथित धोखाधड़ी तथा धन के गबन के मामलों में दर्ज 50 मामलों की जांच कर रही है।
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यासिर अविनाश
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