सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी मामले में कोस्टल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया

सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी मामले में कोस्टल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया

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  • Publish Date - January 9, 2021 / 12:10 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:43 PM IST

नयी दिल्ली, नौ जनवरी (भाषा) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हैदराबाद के कोस्टल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों एक समूह में 4,736 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी को लेकर मामला दर्ज किया है। यह जानकारी अधिकारियों ने शनिवार को दी।

सीबीआई प्रवक्ता आर सी जोशी ने कहा कि एसबीआई की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी निर्माण कंपनी ने 2013 से 2018 के बीच पांच साल की अवधि के दौरान अवास्तविक बैंक गारंटी राशि को वास्तविक निवेश के रूप में दिखाने के लिए झूठे खाता बही और वित्तीय विवरण तैयार किये। उन्होंने कहा कि एसबीआई की यह शिकायत अब प्राथमिकी का हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि कंपनी ने साथ ही प्रमोटरों के योगदान के बारे में कथित तौर पर गलत जानकारी दी और बैंक राशि के गबन के लिए संबंधित पक्षों से प्राप्तियों को निवेश में तब्दील किया।

कंपनी का ऋण खाता 28 अक्टूबर, 2013 के पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ गैर निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) बन गया और बाद में पिछले साल 20 फरवरी को धोखाधड़ी घोषित कर दिया गया।

कंपनी और इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सब्बीनेनी सुरेंद्र के अलावा, एजेंसी ने प्रबंध निदेशक जी हरिहर राव, निदेशकों श्रीधर चंद्रशेखरन निवर्थी, शरद कुमार, गारंटर के. रामुली, के अंजम्मा, अन्य कंपनी रवि कैलाश बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशकों रमेश पशुपुलेती और गोविंद कुमार ईरानी को नामजद किया है।

जोशी ने कहा, ‘‘आरोपियों के हैदराबाद और विजयवाड़ा स्थित आवासीय और आधिकारिक परिसरों में छापेमारी की गई जहां से कई दस्तावेज और अन्य सामग्री के बरामद हुई।’’

भाषा. अमित माधव

माधव