सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व आयकर आयुक्त और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया

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सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व आयकर आयुक्त और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया

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  • Publish Date - September 17, 2026 / 06:43 PM IST,
    Updated On - September 17, 2026 / 06:43 PM IST

नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) सीबीआई ने एक पूर्व आयकर आयुक्त और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में उप महानिरीक्षक रहीं उनकी पत्नी के खिलाफ 1.11 करोड़ रुपये से अधिक की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सीबीआई ने यह कार्रवाई अधिकारी के खिलाफ 2025 के एक रिश्वत मामले की मौजूदा जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर की। जांच में पता चला कि आरोपी अधिकारी ने 2.34 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की थी।

सीबीआई ने अधिकारी की वैध आय और खर्चों की गणना करने के बाद आरोप लगाया कि 1.11 करोड़ रुपये की संपत्ति के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और इसे आय से अधिक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया।

नयी प्राथमिकी में सीबीआई ने पूर्व अधिकारी और उनकी पत्नी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।

आरोपी अधिकारी हैदराबाद में आयकर आयुक्त (छूट) के पद पर तैनात थे, जबकि उनकी पत्नी नयी दिल्ली स्थित बल मुख्यालय में सीआईएसएफ की डीआईजी के पद पर तैनात थीं।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि पूर्व अधिकारी की पत्नी ने संपत्ति अर्जित करने में उनकी ‘‘मदद’’ की।

मई 2025 में सीबीआई ने कथित रिश्वत मामले में संबंधित अधिकारी और उनकी पत्नी के आवास पर तलाशी ली थी। इस दौरान संपत्तियों के विवरण वाली पर्चियों के अलावा 54 लाख रुपये नकद भी जब्त किए गए थे।

भाषा शफीक नरेश

नरेश