अमेरिका से नाबालिग बच्चों के अपहरण के आरोप वाली याचिका पर सीबीआई, तमिलनाडु सरकार को नोटिस

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अमेरिका से नाबालिग बच्चों के अपहरण के आरोप वाली याचिका पर सीबीआई, तमिलनाडु सरकार को नोटिस

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  • Publish Date - September 28, 2021 / 09:28 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:23 PM IST

नयी दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा) पूर्व पति पर अमेरिका से अपने दो नाबालिग बच्चों के अपहरण का आरोप लगाने वाली एक महिला की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सीबीआई, तमिलनाडु सरकार और अन्य से जवाब देने को कहा। महिला ने आरोप लगाया है कि जुलाई में ओहायो की एक अदालत में हुए समझौते का उल्लंघन करते हुए बच्चों को ले जाया गया।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए आया जिसने सीबीआई, तमिलनाडु सरकार और याची के पूर्व पति को नोटिस जारी किया। महिला ने याचिका में अनुरोध किया है कि अधिकारियों को उसके नाबालिग बच्चों का पता लगाने का निर्देश दिया जाए।

महिला की ओर से वकील प्रभजीत जौहर ने पीठ को बताया कि पूर्व पति ने अमेरिकी अदालत के आदेश का उल्लंघन किया और उसके दो नाबालिग बच्चों को अगवा कर लिया जिनका इस साल अगस्त से अब तक पता नहीं है।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी नाबालिग बेटी अमेरिका की स्थायी नागरिक है, वहीं उनका नाबालिग पुत्र अमेरिकी पासपोर्ट धारक है।

याचिका के अनुसार याचिकाकर्ता ने अक्टूबर 2008 में चेन्नई में शादी की थी और एक महीने के अंदर वे अमेरिका के डेलवेयर चले गये थे।

इसमें कहा गया कि दोनों ने इस साल मई में तलाक ले लिया और अदालत में अंतिम साझा पालन-पोषण समझौते पर दस्तखत किये।

भाषा वैभव पवनेश

पवनेश