किसी भी आईपीएस को दबाव पूर्ण रिटायर नहीं किया जा सकता अब इस आदेश का कड़ाई से पालन केंद्र और राज्य दोनों को करना होगा।ये फैसला आईपीएस के सी अग्रवाल द्वारा लगाए चुनौती को ध्यान में रख कर लिया गया है.इसके साथ ही फोर्सली रिटायरमेंट पर भेजे गए आईपीएस केसी अग्रवाल को रीस्टेट करने आदेश दिया है।
ये भी पढ़े – रमन सिंह विपक्ष से डर कर अपने फैसले वापस ले लेते हैं -भूपेश बघेल
आपको बता दें कि केसी अग्रवाल ने अपने फोर्सली रिटायरमेंट के आदेश को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जबलपुर में लगाया था। जिसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने के सी अग्रवाल को पद पर बने रहने के दिये आदेश दिये है। ये फैसला 1 फरवरी को हुई सुनवाई के बाद केंद्र सरकार के आदेश को खारिज करए दिया गया है। आपको ज्ञात होगा कि डीआईजी टेली कम्युनिकेशन के पद पर रहते हुए केसी अग्रवाल को फोर्सली रिटायरमेंट पर भेजा गया था।
केसी अग्रवाल के साथ ही आईपीएस एएम जूरी को भी फोर्सली रिटायरमेंट पर भेज गया था लेकिन जूरी के विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है बल्कि अग्रवाल को दबाव पूर्ण रिटायरमेंट की तारीख से ही ज्वाइन कराने का आदेश दिया गया है।
वेब टीम IBC24
INDIA Live News & Updates 5 May 2024: आज थम…
1 hour ago