खैर नहीं अब स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों की, मोदी सरकार ने लाया अध्यादेश, दोषी को हो सकती 7 साल की सजा

खैर नहीं अब स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों की, मोदी सरकार ने लाया अध्यादेश, दोषी को हो सकती 7 साल की सजा

खैर नहीं अब स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों की, मोदी सरकार ने लाया अध्यादेश, दोषी को हो सकती 7 साल की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:07 pm IST
Published Date: April 22, 2020 11:23 am IST

नई दिल्ली: स्वास्थ्यकर्मियों पर लगातार हो रहे हमले को लेकर मोदी सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए नया अध्यादेश लाया है। अध्यादेश के अनुसार स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों को 7 साल तक की सजा हो सकती है। सरकार ने यह फैसला आज हुए कैबिनेट बैठक में लिया है।

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केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि लॉक डाउन के दौरान लोगों की जांच और उपचार में लगे स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले की खबर लगातार सामने आ रही है। मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए सरकार अध्यादेश लाई है। इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा।

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केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने आगे कहा कि महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन कर अध्यादेश लागू किया जाएगा। ऐसा अपराध अब संज्ञेय और गैर-जमानती होगा। 30 दिनों के अंदर जांच की जाएगी। आरोपी को तीन महीने से पांच साल तक की सजा हो सकती है और दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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इस अध्यदेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि गंभीर चोटों के मामले में आरोपी को छह महीने से सात साल तक की सजा हो सकती है। साथ में दोषी पर एक लाख रुपए से लेकर पांच लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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