केंद्र ने शीर्ष न्यायालय का रुख कर अनुग्रह राशि पर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए और समय मांगा

केंद्र ने शीर्ष न्यायालय का रुख कर अनुग्रह राशि पर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए और समय मांगा

केंद्र ने शीर्ष न्यायालय का रुख कर अनुग्रह राशि पर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए और समय मांगा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:40 pm IST
Published Date: July 20, 2021 2:33 pm IST

नयी दिल्ली, 20 जुलाई (भाषा) केंद्र ने कोविड-19 से जान गंवाने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के वास्ते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा और चार हफ्ते बढ़ाने का अनुरोध उच्चतम न्यायालय से किया है।

न्यायालय ने अपने 30 जून के फैसले में महामारी से मरने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को अनुग्रह राशि के तौर पर एनडीएमए को छह हफ्ते के अंदर उपयुक्त दिशानिर्देश की सिफारिश करने का निर्देश दिया था।

केंद्र ने एक अर्जी में कहा कि एनडीएमए के सक्रिय विचारार्थ में यह कवायद अपने अंतिम चरण में है और इसकी कुछ और गहराई से पड़ताल करने की जरूरत है।

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सरकार ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि दिशनिर्देश तैयार करने के लिए उसे चार हफ्ते का वक्त और दिया जाए।

भाषा सुभाष अनूप

अनूप


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