केंद्र ने हाथ से मैला उठाने की प्रथा के उन्मूलन की निगरानी करने वाली समिति में दो सांसद नामित किये

केंद्र ने हाथ से मैला उठाने की प्रथा के उन्मूलन की निगरानी करने वाली समिति में दो सांसद नामित किये

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  • Publish Date - March 25, 2025 / 07:45 PM IST,
    Updated On - March 25, 2025 / 07:45 PM IST

नयी दिल्ली, 25 मार्च (भाषा) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की निगरानी करने वाली समिति में नये सदस्यों के रूप में भाजपा सांसद चावड़ा विनोद लखमशी और भोला सिंह को नामित किया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अधिनियम के तहत अपनी पिछली अधिसूचना में संशोधन के तहत इन नियुक्तियों की घोषणा की।

नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 29(2)(एफ) के तहत ये बदलाव किए हैं, जो उसे आवश्यकतानुसार समिति की सदस्यता को अद्यतन करने का अधिकार देता है। अधिसूचना ने 13 जनवरी 2014 को जारी किये गए पूर्व के आदेश का स्थान लिया है।

समिति की संरचना को अतीत में कई बार संशोधित किया गया है, जिसमें 2014, 2017 और हाल ही में 2023 में किये गए संशोधन शामिल हैं।

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 का उद्देश्य हाथ से मैला उठाने की प्रथा को खत्म करना और जोखिम भरे स्वच्छता कार्य में लगे श्रमिकों का पुनर्वास सुनिश्चित करना है।

भाषा सुभाष रंजन

रंजन

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