पणजी, छह अगस्त (भाषा) केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को उस कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी की, जो गोवा की 40 सदस्यों वाली विधानसभा में अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के लिए राजनीतिक आरक्षण देता है।
संसद द्वारा पहले पारित किए गए इस कानून के लागू होने का मतलब है कि गोवा विधानसभा में पहली बार आदिवासी उम्मीदवारों के लिए चार सीट आरक्षित होंगी।
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि छह अगस्त, 2026 से उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, और उनसे विधानसभा में आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षण की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया था।
गोवा में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं।
सावंत ने कानून को लागू करने के कदम का स्वागत किया।
आदिवासी नेता और भाजपा विधायक गोविंद गौड़े ने इसे सामाजिक न्याय आंदोलन की बड़ी जीत बताया।
भाषा शफीक नेत्रपाल
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