हरियाणा में मोटर वाहन नियमों में बदलाव

हरियाणा में मोटर वाहन नियमों में बदलाव

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  • Publish Date - December 8, 2025 / 09:51 PM IST,
    Updated On - December 8, 2025 / 09:51 PM IST

चंडीगढ़, आठ दिसंबर (भाषा) हरियाणा कैबिनेट ने पर्यटन और अन्य वाणिज्यिक वाहनों की अधिकतम आयु सीमा तय करने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव को सोमवार को मंजूरी दे दी।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि संशोधित नियमों को हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा।

निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अखिल भारतीय पर्यटन परमिट वाले पेट्रोल या सीएनजी वाले पर्यटन वाहन 12 साल तक चल सकते हैं, जबकि डीजल वाले पर्यटन वाहन 10 साल तक चल सकते हैं।

गैर-एनसीआर क्षेत्रों में, इन परमिट वाले पर्यटन वाहन 12 वर्षों तक चल सकते हैं भले ही वे पेट्रोल, सीएनजी या डीजल का इस्तेमाल करते हों।

एनसीआर में स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, माल वाहक और स्कूल बसों जैसी अन्य परमिट श्रेणियों के लिए, पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले वाहनों की अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष है।

एनसीआर में इन परमिटों के तहत आने वाले डीजल वाहन केवल 10 वर्ष की अवधि तक ही संचालित हो सकते हैं।

सरकार ने कहा कि गैर-एनसीआर क्षेत्रों में, इन परमिटों के तहत आने वाले वाहनों को 15 वर्षों तक चलने की अनुमति दी जाएगी, भले ही वे किसी भी ईंधन का इस्तेमाल करत हों।

भाषा नोमान दिलीप

दिलीप