केरल में बाल विवाह: बाल कल्याण समिति ने पुलिस को नाबालिग लड़की को मुक्त कराने का निर्देश दिया

केरल में बाल विवाह: बाल कल्याण समिति ने पुलिस को नाबालिग लड़की को मुक्त कराने का निर्देश दिया

केरल में बाल विवाह: बाल कल्याण समिति ने पुलिस को नाबालिग लड़की को मुक्त कराने का निर्देश दिया
Modified Date: January 30, 2023 / 07:52 pm IST
Published Date: January 30, 2023 7:52 pm IST

इडुक्की (केरल), 30 जनवरी (भाषा) केरल के इडुक्की जिले में बाल विवाह का एक मामला सामने आने के बाद यहां बाल कल्याण समिति ने सोमवार को पुलिस को नाबालिग लड़की को मुक्त कराने और उसे उसके (समिति के) समक्ष पेश करने का निर्देश दिया।

इडुक्की बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जयसीलन पॉल ने कहा कि मुन्नार चाइल्डलाइन को पिछले हफ्ते यह शिकायत मिली थी कि जिले में दूर-दराज के एक जनजातीय गांव इडामलक्कुडी में एक बाल विवाह हुआ है।

शिकायत के बाद, समिति ने इलाके के बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) से इस बारे में एक रिपोर्ट मांगी थी।

समिति को सौंपी गई सीडीपीओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक महीने पहले 15 वर्षीय एक लड़की का 47 वर्षीय एक व्यक्ति के साथ विवाह करा दिया गया था। वे दोनों मुथुवन जनजाति से हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, विवाह लड़की के माता-पिता– उसकी मां और सौतेले पिता–की सहमति से कराया गया और वह (लड़की) 47 वर्षीय व्यक्ति के साथ रह रही है।

जयसीलन ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘इसके आधार पर समिति ने मुन्नार पुलिस को लड़की को मुक्त कराने और उसकी मेडिकल जांच कराने, सीआरपीसी की धाारा 164 के तहत बयान दर्ज करने जैसी आवश्यक कानूनी कार्यवाही के बाद उसे उसके (समिति के) समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है।’’

उन्होंने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया है।

भाषा सुभाष दिलीप

दिलीप


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