नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनावी बॉण्ड का विवरण प्रस्तुत करने की समयसीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की गयी थी। शीर्ष अदालत ने एसबीआई को निर्वाचन आयोग के समक्ष 12 मार्च को कामकाजी समय समाप्त होने तक चुनावी बॉण्ड का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
चुनावी बॉण्ड मामले का घटनाक्रम इस प्रकार है:
2017: वित्त विधेयक में चुनावी बॉण्ड योजना को पेश किया गया।
14 सितंबर 2017: ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ नामक गैर सरकारी समूह (एनजीओ) ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर योजना को चुनौती दी।
तीन अक्टूबर, 2017 : उच्चतम न्यायालय ने एनजीओ द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया।
दो जनवरी, 2018 : केंद्र सरकार ने चुनावी बॉण्ड योजना को अधिसूचित किया।
सात नवंबर, 2022 : विधानसभा चुनाव निर्धारित होने पर साल में बिक्री के दिनों को 70 से बढ़ाकर 85 करने के लिए चुनावी बॉण्ड योजना में संशोधन किया गया।
16 अक्टूबर, 2023 : प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने योजना के खिलाफ याचिकाओं को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा।
31 अक्टूबर, 2023: प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने योजना के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।
दो नवंबर, 2023 : उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा।
15 फरवरी, 2024 : उच्च्तम न्यायालय ने योजना को रद्द करते हुए सर्वसम्मति से फैसला सुनाया और कहा कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ-साथ सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है।
चार मार्च: एसबीआई ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉण्ड के विवरण का खुलासा करने की समयसीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
सात मार्च : एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि बैंक ने छह मार्च तक चुनावी बाण्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दिये गये चंदे का विवरण प्रस्तुत करने के शीर्ष अदालत के निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा की।
11 मार्च : उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने समय बढ़ाने की मांग करने वाली एसबीआई की याचिका खारिज की और उसे 12 मार्च को कामकाजी समय समाप्त होने तक निर्वाचन आयोग को चुनावी बाण्ड का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
भाषा जितेंद्र अविनाश
अविनाश
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)