लक्षद्वीप में नाबालिग लड़के से दुष्कर्म के मामले में रिश्तेदार को 40 साल की कैद की सजा

लक्षद्वीप में नाबालिग लड़के से दुष्कर्म के मामले में रिश्तेदार को 40 साल की कैद की सजा

लक्षद्वीप में नाबालिग लड़के से दुष्कर्म के मामले में रिश्तेदार को 40 साल की कैद की सजा
Modified Date: July 22, 2026 / 01:03 am IST
Published Date: July 22, 2026 1:03 am IST

कवरत्ती (लक्षद्वीप), 21 जुलाई (भाषा) लक्षद्वीप की एक अदालत ने मंगलवार को 37 वर्षीय एक व्यक्ति को 2022 में एक नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म करने के आरोप में दोषी ठहराया और कुल 40 साल की सजा सुनाई।

नाबालिग लड़का दोषी का करीबी रिश्तेदार था।

कवरत्ती के जिला और सत्र न्यायाधीश ज्योति वी ने आरोपी को ‘ यौन अपराधो से बच्चों का संरक्षण अधिनियम’ (पॉक्सो) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत कुल 40 साल की अलग-अलग जेल की सज़ा सुनाई।

हालांकि, दोषी को सिर्फ़ 20 साल ही जेल में बिताने होंगे क्योंकि यह उसे दी गई सबसे ज़्यादा सजा है और अलग-अलग जेल की सजाएं एक साथ चलेंगी।

अदालत ने दोषी के खिलाफ 1.2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि यदि यह राशि उससे वसूल की जाती है, तो पीड़ित को एक लाख रुपये दिए जाएं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जब पीड़ित अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तो आरोपी वहां आया और किसी बहाने से लड़के को अपने घर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया।

बच्चा पढ़ाई में ध्यान केंद्रीत करने में कठिनाई का सामना कर रहा था जिसके बाद उसके माता-पिता उसे एक मनोचिकित्सक के पास ले गए और परामर्श सत्र के दौरान लड़के ने कुकर्म के बारे में बताया।

भाषा राखी रंजन

रंजन

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