ED Action On Siddaramaiah: MUDA केस में सीएम सिद्धारमैया की बढ़ी मुश्किलें, 300 करोड़ की संपत्ति ED ने की अटैच

ED Action On Siddaramaiah: ED ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई की है।

ED Action On Siddaramaiah: MUDA केस में सीएम सिद्धारमैया की बढ़ी मुश्किलें, 300 करोड़ की संपत्ति ED ने की अटैच

ED Action On Siddaramaiah / Image Credit : Siddaramaiah X Hanlde

Modified Date: January 18, 2025 / 07:32 am IST
Published Date: January 18, 2025 7:30 am IST

नई दिल्ली: ED Action On Siddaramaiah: कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ED ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि, उसने लगभग 300 करोड़ रुपए मूल्य की 140 से अधिक अचल संपत्तियां अटैच की हैं। इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य भी शामिल हैं। ईडी, बेंगलुरु ने एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत रियल एस्टेट व्यवसायी और एजेंट के रूप में काम करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत 142 अचल संपत्तियों पर की गई. इन संपत्तियों का बाजार मूल्य 300 करोड़ रुपए है।

ED ने बयान में कहा, ‘ आरोप है कि सिद्धारमैया ने MUDA द्वारा अधिग्रहीत तीन एकड़ 16 गुंटा भूमि के बदले अपनी पत्नी बीएम पार्वती के नाम पर 14 भूखंडों के लिए मुआवजा पाने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया।’ इसमें आरोप लगाया गया है, ‘मूल रूप से यह भूमि एमयूडीए द्वारा 3,24,700 रुपये में अधिग्रहीत की गई थी। इस पॉश इलाके में 14 भूखंडों के रूप में दिया गया मुआवजा 56 करोड़ रुपए का है।’

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सिद्धरमैया को हाई कोर्ट से भी लगा झटका

ED Action On Siddaramaiah: कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को लोकायुक्त को MUDA में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से जुड़े कथित भूखंड आवंटन घोटाले की जांच जारी रखने की अनुमति दे दी। अदालत ने निर्देश दिया कि जांच की निगरानी लोकायुक्त पुलिस के महानिरीक्षक द्वारा की जाए और भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी को अब तक की अपनी जांच के विस्तृत रिकॉर्ड को अदालत में पेश करने के निर्देश दिए।

कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की MUDA भूखंड आवंटन घोटाले की सीबीआई जांच के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया गया।याचिकाकर्ता ने उच्च पदस्थ अधिकारियों और नेताओं की संलिप्तता को देखते हुए लोकायुक्त जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। अदालत ने अगली सुनवाई 27 जनवरी के लिए निर्धारित की।


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