कोचिंग केंद्र में डूबने का मामला:अदालत आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बारे में 14 नवंबर को फैसला करेगी

कोचिंग केंद्र में डूबने का मामला:अदालत आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बारे में 14 नवंबर को फैसला करेगी

कोचिंग केंद्र में डूबने का मामला:अदालत आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बारे में 14 नवंबर को फैसला करेगी
Modified Date: October 29, 2024 / 08:28 pm IST
Published Date: October 29, 2024 8:28 pm IST

नयी दिल्ली, 298 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत 14 नवंबर को यह तय करेगी कि राष्ट्रीय राजधानी के एक कोचिंग केंद्र के ‘बेसमेंट’ में पानी भर जाने के कारण डूबने से हुई मौतों के संबंध में दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने मंगलवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

सीबीआई ने अदालत से आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया था।

उत्तर प्रदेश की रहने वालीं श्रेया यादव (25), तेलंगाना की रहने वालीं तान्या सोनी (25) और केरल के रहने वाले नेविन डेल्विन (24) की 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण डूबने से मौत हो गयी थी।

 ⁠

तीनों ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।

सीबीआई ने दावा किया कि मामले में आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं तथा उसने ‘राव आईएएस स्टडी सर्किल’ के सीईओ अभिषेक गुप्ता और संस्थान के समन्वयक देशपाल सिंह सहित अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया।

वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने सीबीआई की दलीलों का विरोध करते हुए दावा किया कि आरोपपत्र अधूरा है।

भाषा जितेंद्र संतोष

संतोष


लेखक के बारे में