पैगंबर पर टिप्पणी विवाद: उच्चतम न्यायालय ने नूपुर शर्मा को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया

पैगंबर पर टिप्पणी विवाद: उच्चतम न्यायालय ने नूपुर शर्मा को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया

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  • Publish Date - July 19, 2022 / 04:02 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:51 PM IST

नयी दिल्ली, 19 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों/शिकायतों के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान कर दिया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला की पीठ ने अपने एक जुलाई के आदेश के बाद शर्मा को कथित रूप से जान से मारने की धमकी मिलने का संज्ञान लेते हुए उन्हें भविष्य में दर्ज हो सकने वाली प्राथमिकियों/शिकायतों में भी दंडात्मक कार्रवाई से राहत दे दी।

मामला 26 मई को एक टीवी डिबेट शो के दौरान पैगंबर पर कथित विवादित टिप्पणी से संबंधित है।

यह उल्लेख करते हुए कि शीर्ष अदालत यह कभी नहीं चाहती थी कि शर्मा राहत के लिए हर अदालत का रुख करें, पीठ ने उनकी याचिका पर केंद्र और दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों को नोटिस जारी किया तथा 10 अगस्त तक उनसे जवाब मांगा।

पीठ मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को करेगी।

शीर्ष अदालत की इसी पीठ ने पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर एक जुलाई को शर्मा की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी जुबान से ‘पूरे देश में आग लगा दी है’ तथा देश में ‘जो हो रहा है उसके लिए वह अकेले जिम्मेदार हैं।’

भाषा नेत्रपाल पवनेश

पवनेश