कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के मामले में तीन साल कारावास की सजा

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कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के मामले में तीन साल कारावास की सजा

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  • Publish Date - April 2, 2026 / 08:26 PM IST,
    Updated On - April 2, 2026 / 08:26 PM IST

नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने मध्यप्रदेश के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती और एक पूर्व बैंक कर्मचारी को 1998 से 2011 के बीच अवैध तरीके से ब्याज हासिल करने के लिए बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में बृहस्पतिवार को तीन साल की कैद की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने भारती और पूर्व कैशियर रघुवीर शरण प्रजापति पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि “पैसे वसूलना जेल भेजे जाने से ज्यादा न्यायपूर्ण होगा।”

बुधवार को दोनों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी (आपराधिक साज़िश), 420 (धोखाधड़ी), 467 (कीमती दस्तावेज़ की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के लिए जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज़ का असली दस्तावेज की तरह उपयोग) के तहत दोषी ठहराया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार भारती की दिवंगत मां सावित्री ने 24 अगस्त 1998 को जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, दतिया में परिवार के ट्रस्ट के नाम पर 10 लाख रुपये तीन साल की सावधि जमा के रूप में जमा किए थे, जिस पर हर साल 13.5 प्रतिशत का ब्याज मिलना था।

अभियोजन ने कहा कि आरोपियों ने उच्च दर वाले ब्याज के भुगतान को निर्धारित अवधि से आगे बढ़ाने की साजिश रची और बैंक रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि उन्होंने गलत तरीकों का इस्तेमाल करके सावधि जमा की तीन साल की अवधि को पहले 10 और फिर 15 साल तक बढ़ा दिया, जिससे ट्रस्ट 2011 तक वार्षिक ब्याज निकालता रहा जबकि उस समय ब्याज दरें काफी गिर चुकी थीं।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि भारती ट्रस्ट के ट्रस्टी थे। उन्होंने लगभग 18.5 लाख रुपये अवैध रूप से ब्याज के रूप में निकाले।

भाषा जोहेब नरेश

नरेश

जोहेब