Consumer court imposed a penalty : नई दिल्ली। भारत में क्रेडिट कार्ड यूजर्स की संख्या में तेजी से बढ़त हुई है। क्रेडिट जहां लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है, वहीं अगर इसका संभलकर इस्तेमाल न किया जाए तो यह परेशानी का कारण भी बन सकता है। एक ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है, जहां क्रेडिट कार्ड ग्राहक के लिए परेशानी का कारण बन गया।
एसबीआई कार्ड ने ग्राहक को कार्ड एक्सपायर होने के बाद भी बिल भेज दिया। ऐसे में अब कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी पर लाखों का जुर्माना ठोक दिया है। दिल्ली उपभोक्ता फोरम ने जांच के बाद कंपनी को निर्देश दिया कि वह सर्विस में कमी के लिए ग्राहक को 2 लाख रुपए का भुगतान करें।
ग्राहक ने कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी कि उसका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया है और मेरा कोई भी बिल बकाया नहीं है, इसके वाबजूद भी कंपनी मुझे बिल भेजा। और बिल जमा करने के लिए बार-बार परेशान किया। इसके बाद उसे ब्लैक लिस्ट की सूची में डाल दिया।
Consumer court imposed a penalty : फोरम ने जांच में पाया कि कंपनी ने ग्राहक को आरबीआई द्वारा बनाए गए विलफुल डिफॉल्टर्स के CIBIL सिस्टम में ब्लैकलिस्ट कर दिया था, जिसके कारण क्रेडिट कार्ड के लिए उनके आवेदन को किसी अन्य बैंक से रिजेक्ट कर दिया गया था। जहां उन्होंने लगभग दो दशकों तक नियमित खाता बनाए रखा था।
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इस पर आयोग का विचार है कि एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड शिकायतकर्ता को सेवाएं प्रदान करने में विफल रही है और हालांकि क्रेडिट रेटिंग के मामले में शिकायतकर्ता को हुई क्षति/हानि को अभी तक पैसे के मामले में नहीं मापा जा सकता है।
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