3 साल की मासूम से दरिंदगी, चॉकलेट देने के बहाने घर में बुलाकर बनाया हवस का शिकार, अब कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

3 साल की मासूम से दरिंदगी, चॉकलेट देने के बहाने घर में बुलाकर बनाया हवस का शिकारः Convicted of raping a three-year-old girl in Bundi district

3 साल की मासूम से दरिंदगी, चॉकलेट देने के बहाने घर में बुलाकर बनाया हवस का शिकार, अब कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:54 pm IST
Published Date: November 15, 2022 8:28 pm IST

कोटा : बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) कानून अदालत ने 21 वर्षीय व्यक्ति को पिछले साल बूंदी जिले में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का दोषी ठहराया तथा उसे 20 वर्ष कैद की सजा सुनायी।

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गेंडोली पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाला दोषी अपूर्व उर्फ रमन गोस्वामी (21) पिछले साल 14 अगस्त को बच्ची को चॉकलेट देने के बाद उसे अपने घर में ले गया तथा उससे दुष्कर्म किया। बच्ची के परिवार के सदस्यों ने उसे रोता हुआ देखा तथा बच्ची ने उन्हें अपने साथ हुई घटना बतायी।

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अगले दिन उसकी दादी ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करायी जिसके आधार पर गोस्वामी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) तथा पोक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया तथा गिरफ्तार किया गया। लोक अभियोजक राकेश ठाकुर ने बताया कि पोक्सो अदालत के न्यायाधीश सलीम बदर ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

 


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सवाल आपका है.. पत्रकारिता के माध्यम से जनसरोकारों और आप से जुड़े मुद्दों को सीधे सरकार के संज्ञान में लाना मेरा ध्येय है। विभिन्न मीडिया संस्थानों में 10 साल का अनुभव मुझे इस काम के लिए और प्रेरित करता है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक मीडिया और भाषा विज्ञान में ली हुई स्नातकोत्तर की दोनों डिग्रियां अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए गति देती है।