अदालत ने 2024 के गोलीबारी मामले में संभल के पूर्व क्षेत्राधिकारी की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

अदालत ने 2024 के गोलीबारी मामले में संभल के पूर्व क्षेत्राधिकारी की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

अदालत ने 2024 के गोलीबारी मामले में संभल के पूर्व क्षेत्राधिकारी की याचिका पर सुनवाई स्थगित की
Modified Date: February 3, 2026 / 01:38 pm IST
Published Date: February 3, 2026 1:38 pm IST

प्रयागराज, तीन फरवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल के पूर्व क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई मंगलवार को स्थगित कर दी जिसमें 2024 के संभल हिंसा मामले के संबंध में कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी गई है।

संभल के तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अनुज चौधरी समेत कई पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था जिसे चौधरी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

मंगलवार को जब यह मामला सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष आया तो प्रदेश के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि राज्य सरकार ने भी इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है।

इसके बाद न्यायमूर्ति समित गोपाल ने सुनवाई स्थगित कर दी और अगली तिथि नौ फरवरी तय की। अदालत ने इस मामले में दोनों याचिकाओं को सुनवाई के लिए संलग्न करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने शिकायतकर्ता यामीन के वकील के अनुरोध पर उन्हें इस मामले में तैयारी करने की भी मोहलत दी।

संभल के तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने नौ जनवरी 2025 को एक आदेश पारित करते हुए अनुज चौधरी समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।

उक्त मामले में आरोप है कि संभल हिंसा के दौरान अनुज चौधरी समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने एक युवक को गोली मार दी थी।

भाषा सं राजेंद्र सिम्मी

सिम्मी


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