अदालत ने संभावित उम्मीदवार से मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ अधिकरण में अपील करने को कहा

Ads

अदालत ने संभावित उम्मीदवार से मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ अधिकरण में अपील करने को कहा

  •  
  • Publish Date - April 2, 2026 / 10:19 PM IST,
    Updated On - April 2, 2026 / 10:19 PM IST

नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस के एक संभावित उम्मीदवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से उनका नाम हटाए जाने के खिलाफ कोलकाता में नवगठित अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने की अनुमति दे दी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ याचिकाकर्ता मोताब शेख की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने ‘‘विसंगति सूची’’ में अपना नाम शामिल किए जाने को चुनौती दी थी, जिसके कारण उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था।

कांग्रेस के स्थानीय नेता ने अपना नाम मतदाता सूची में बहाल करने और चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाले अपीलीय न्यायाधिकरण एसआईआर मामले में उसके पूर्व निर्देशों के अनुसार बृहस्पतिवार से कार्य करने लगे हैं, पीठ ने शेख को न्यायाधिकरण के समक्ष वैकल्पिक उपाय अपनाने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति बागची ने निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील से याचिकाकर्ता के मामले का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने को कहा और शेख के पास पासपोर्ट होने की बात पर ध्यान दिलाया।

यह भी उल्लेख किया गया कि याचिकाकर्ता एक ‘‘सत्यापित मतदाता’’ था।

आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस नायडू ने कहा कि याचिकाकर्ता न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकता है और उन्होंने आश्वासन दिया कि निर्वाचन आयोग किसी भी वास्तविक शिकायत के शीघ्र समाधान में सहायता करेगा।

भाषा शफीक पारुल

पारुल