अदालत ने शुभेंदु अधिकारी के आवास के पास रात में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई

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अदालत ने शुभेंदु अधिकारी के आवास के पास रात में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई

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  • Publish Date - January 20, 2022 / 06:29 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:02 PM IST

कोलकाता, 20 जनवरी (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक एवं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के आवास के पास रात आठ बजे के बाद लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाए।

अधिकारी के आवास की सुरक्षा संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा कि पूर्वी मेदिनीपुर जिले के कोंटाई में विधायक का आवास संवेदनशील क्षेत्र में है। उच्च न्यायालय ने प्रशासन से कहा कि वह अदालत को उनके आवास के पास रैलियों या सभाओं को आयोजित करने की अनुमति देने के मानदंडों के बारे में सूचित करे।

अदालत ने कहा कि विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। अदालत ने रात आठ बजे के बाद भाजपा नेता के आवास के पास लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अधिकारी की सुरक्षा के लिए तैनात केंद्रीय बल के जवान और राज्य पुलिस यह तय करेगी कि उनके आवास और उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे कैसे लगाए जाएंगे। विषय की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

भाषा आशीष सुभाष

सुभाष